कोयला मंत्रालय ने कोयला आयात निगरानी प्रणाली(सीआईएमएस)पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत किया

कोयला मंत्रालय ने कोयला आयात निगरानी प्रणाली(सीआईएमएस)पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत किया


नया समान शुल्क मॉडल अन्य आयात निगरानी प्रणालियों के अनुरुप है

नवीन शुल्क ढ़ांचा 15 अप्रैल,2025 से प्रभावी होगा

कोयला मंत्रालय ने कोयला आयात निगरानी में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करने के लिए एक अहम चरण के रूप में, कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) को लागू किया है। कोयला आयात प्रतिस्थापन में वास्तविक समय की निगरानी और सूचित निर्णय लेने को सक्षम करके, यह पहल आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण चरण है।

कोयला आयात की रिपोर्टिंग को कारगर बनाने, प्रभावी नीति निर्माण और क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए समय पर और सटीक डेटा सुनिश्चित करने के लिए सीआईएमएस, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को विकसित किया गया है। कोयला आयातकों को अब भारत में पत्तनों पर माल के आने से पहले या उससे पहले (सीआईएमएस)  पोर्टल पर अपने माल का विवरण दर्ज करना होगा।

व्यापार में सुगमता को प्रोत्साहन देने तथा आयात निगरानी प्लेटफार्मों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने सीआईएमएस पोर्टल के पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत बना दिया है।

15 अप्रैल, 2025 से पंजीकरण शुल्क संशोधन के बाद प्रति खेप 500 रुपये की एक समान दर से प्रभावी होगा। यह पहले के शुल्क ढांचे का स्थान लेता है, जो प्रति खेप 500 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक था, और पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाने से सीआईएमएस को इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस), अलौह आयात निगरानी प्रणाली (एनएफआईएमएस) और कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) जैसी समान आयात निगरानी प्रणालियों के साथ युक्तिसंगत किया गया है। यह सभी एक समान शुल्क मॉडल के अंतर्गत कार्य करती हैं।

आयातकों को सीआईएमएस पोर्टल से एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी, जिसे सीमा शुल्क निकासी के समय बिल ऑफ एंट्री में उल्लेखित किया जाना होगा। भारत की बढ़ती औद्योगिक और ऊर्जा आवश्यकताओं को  प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कोयला मंत्रालय निरंतर प्रतिबद्ध है।

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