पीड़िता से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा, ₹22,000 का जुर्माना

पीड़िता से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा, ₹22,000 का जुर्माना

महोबा: पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत महोबा पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष पाक्सो कोर्ट, महोबा ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।

मामला थाना कोतवाली नगर महोबा का है, जहां वर्ष 2022 में पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने की घटना दर्ज की गई थी। इस संबंध में मु0अ0सं0 240/2022 के तहत धारा 363/376 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

न्यायालय ने अभियुक्त पवन अनुरागी पुत्र मुन्नीलाल, निवासी दिशरापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹22,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई।

महोबा पुलिस ने इस सफलता को न्याय की जीत बताया और अपराधियों के विरुद्ध अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया।

 

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