दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास, 45,500 रुपये का अर्थदंड
दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास, 45,500 रुपये का अर्थदंड
महोबा।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत महोबा पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते एफटीसी कोर्ट, महोबा ने दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 45,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
थाना अजनर में पंजीकृत मु०अ०सं० 136/20 के तहत आरोपी करन पुत्र प्यारेलाल यादव, निवासी करी सलैड़या, जनपद महोबा पर धारा 376, 323 और 506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मजबूत पैरवी से मिली कठोर सजा
महोबा पुलिस ने इस मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना की और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी कर न्यायालय में सभी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके आधार पर एफटीसी कोर्ट, महोबा ने आरोपी को कठोर दंड देते हुए न्याय की मिसाल पेश की।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत बढ़ रही सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
पुलिस की अपील
महोबा पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं के विरुद्ध अपराध करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।