जनसंख्या नियंत्रण
जनसंख्या नियंत्रण
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोक सभा मे कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जो देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य के साथ लक्ष्य रहित दृष्टिकोण के माध्यम से लाभार्थियों को स्वैच्छिक और सूचित विकल्प प्रदान करता है।
वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निरूपण वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के दीर्घकालिक उद्देश्य से किया गया है।
राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सेवाओं की वृहद श्रृंखला प्रदान करते हुए विभिन्न पहल की गई हैं:
- नए गर्भ निरोधक विकल्प: वर्तमान गर्भ निरोधकों की श्रृंखला में कंडोम, संयुक्त गोलियां, आपात गर्भनिरोधक गोलियां, अंतरगर्भाशयी गर्भनिरोधक डिवाइस (आईयूसीडी) और इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (अंतरा प्रोग्राम) तथा सेंटक्रोमेन (छाया) नामक दो गर्भ निरोधकों को भी शामिल किया गया है।
- प्रसवोत्तर पश्चात अंतरगर्भाशयी गर्भनिरोधक डिवाइस (पीपीआईयूसीडी) पहल योजना के तहत प्रसवोत्तर पीपीआईयूसीडी सेवा प्रदान की जाती है।
- बंध्याकरण स्वीकारकर्ता क्षतिपूरक योजना के तहत बंध्याकरण करवाने के लिए लाभार्थी को मेहनताने की हानि के लिए क्षतिपूर्ति और सेवा प्रदाता को भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (एनएफपीआईएस) जिसके अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु की संभावना, अड़चने और बंध्याकरण के विफल होने पर क्षतिपूर्ति है।
- परिवार नियोजन संभार प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस): स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सामग्री के सुचारू पूर्वानुमान, खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों में परिवार नियोजन सामग्रियों के सहज पूर्वानुमान, प्रापण और वितरण को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।
- मिशन परिवार विकास: सात उच्च संकेन्द्रण राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम में 3 एवं अधिक की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वाले जिलों में गर्भ निरोधक तथा परिवार नियोजन की सुलभता में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु मिशन परिवार विकास प्रारंभ किया है।
- लाभार्थियों को आशाकार्मियों द्वारा गर्भनिरोधकों की घर पर प्रदानगी योजना चलायी जा रही है ।
- समुदाय में उपभोग हेतु आशा कर्मियों की औषधि किट में गर्भ जांच किट के प्रावधान संबंधी योजना है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के समग्र सिद्धांत और इसके कार्यान्वयन के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
निम्नलिखित योजनाएं परिवार नियोजन सेवाओं के प्रावधान हेतु निजी प्रतिभागिता प्रदान करती हैं:
- निजी सुविधा केन्द्रों/प्रदाताओं का प्रत्यायन/पैनलबद्ध करना: निशुल्क बंध्याकरण सेवाओं की प्रदानगी हेतु राज्य/जिला गुणवत्ता क्षतिपूर्ति उप समिति के माध्यम से निजी सुविधा केन्द्रों/प्रदाताओं का प्रत्यायन/पैनलबद्ध किया जाता है। प्रत्यायित सुविधा केन्द्रों को क्षतिपूर्ति कवरेज भी प्रदान की जाती है।
- क्लीनिक आउटरीच टीम (सीओटी) योजना सात मिशन परिवार विकास राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम में विस्तृत, अल्पसेवित और भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्यायित संगठनों की मोबाइल टीमों के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करती है।