शादी और नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 वर्ष की सजा
शादी और नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 वर्ष की सजा
महोबा: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत महोबा पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप एडीजे/एफटीसी कोर्ट महोबा ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी कपिल राजपूत पुत्र चंद्रभान राजपूत, निवासी टोलारावत, थाना मझगंवा, जनपद हमीरपुर को नौकरी और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का दोषी पाया। मामले में थाना पनवाड़ी में मु०अ०सं० 180/2021 के तहत धारा 376 भादवि में केस दर्ज था।
न्यायालय ने आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
महोबा पुलिस ने इस फैसले को न्यायिक सफलता बताते हुए कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।