केंद्र ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दलहनों के साप्ताहिक स्टॉक घोषणा को लागू करने का निर्देश दिया

केंद्र ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दलहनों के साप्ताहिक स्टॉक घोषणा को लागू करने का निर्देश दिया


प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में दलहनों के स्टॉक का सत्यापन किया जाना चाहिए: उपभोक्ता कार्य विभाग

स्टॉक घोषणा पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी: सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग

केंद्र ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सभी स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा दलहनों के साप्ताहिक स्टॉक घोषणा को लागू करने और उनके द्वारा घोषित स्टॉक को सत्यापित करने का निर्देश दिया। प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में स्टॉक को समय-समय पर सत्यापित किया जाना चाहिए और स्टॉक घोषणा पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे ने आज विभिन्न राज्यों के उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों के साथ एक बैठक की। यह बैठक स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा दलहनों के स्टॉक संबंधी घोषणा को लागू करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 5 अप्रैल, 2024 के निर्देश के अनुकरण के तौर पर आयोजित की गई। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जमाखोरी और बाजार में हेरफेर को रोकने के लिए दलहनों के संबंध में स्टॉक की स्थिति और मूल्य के रुझान पर बढ़ी हुई सतर्कता की आवश्यकता से अवगत कराया गया।

उन्होंने आयात और स्टॉक संबंधी घोषणा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दाल आयातक संघों और दाल उद्योग के अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की। प्रतिभागियों ने सामान्य रूप से दाल उद्योग और विशेष रूप से आयात पर अपने विचार और इनपुट साझा किए। आयातकों और उद्योग जगत की हस्तियों को साप्ताहिक आधार पर आयातित पीली मटर सहित दालों के अपने स्टॉक की घोषणा करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में, उपभोक्ता कार्य विभाग ने येलो पीज़ और बिग चेन रिटेलर को एक इकाई के रूप में शामिल करने के लिए स्टॉक घोषणा पोर्टल https://fcainfoweb.nic.in/psp/ को नया रूप दिया है, जो 15 अप्रैल, 2024 से चालू हो जाएगा।

पांच प्रमुख दालों, अरहर, उड़द, चना, मसूर और मूंग के अलावा, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आयातित पीली मटर के संबंध में स्टॉक की स्थिति की निगरानी करने के लिए कहा गया है। दालों की समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए 8 दिसंबर, 2023 से 30 जून, 2024 तक की अवधि के लिए पीली मटर के आयात की अनुमति दी गई है। श्रीमती खरे ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि आयातित पीली मटर बाजार में निरंतर उपलब्ध रहे। इसी तरह, बाजार में सुचारू और निरंतर रिलीज के लिए आयातकों के पास तुअर, उड़द और मसूर के स्टॉक की निगरानी की जानी है।

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