नाबालिक से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित
महोबा डॉक्टर प्रवीण कुमार बाजपेई
*नाबालिक से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित*
जनपद महोबा पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम, महोबा) द्वारा अभियुक्त संतोष उर्फ झुन्नू अहिरवार जिसके द्वारा पीडिता (उम्र लगभग 16 वर्ष) को बहलाफुसलाकर उसके घर से भगा ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किये जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, इस दुस्साहसिक घटना को कारित करने वाले अभियुक्त संतोष उर्फ झुन्नू अहिरवार को पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषसिद्ध घोषित कराते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कराया गया है, जुर्माना नहीं अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पडेगा।
*अपराध विवरण -*
थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु.अ.सं. 34/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट
*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-*
संतोष उर्फ झुन्नू अहिरवार पुत्र दिब्बी अहिरवार निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा।