अवसंरचना वित्त सचिवालय, डीईए ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों (टीए) के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की

अवसंरचना वित्त सचिवालय, डीईए ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों (टीए) के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) में अवसंरचना वित्त सचिवालय ने देश में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए आज पीपीपी परियोजनाओं के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों के संबंध में केंद्रीय अवसंरचना लाइन या संबंधित मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकारों के 250 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान  इन अधिकारियों को देश में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने में पीपीपी की महत्वपूर्ण भूमिका और केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों के बारे में बताया गया। डीईए ने अधिकारियों को बताया कि विश्वसनीय पीपीपी परियोजनाओं को सही स्‍वरूप देने के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों से सहायता ली जा सकती है। लेन-देन सलाहकारों/परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल, कारगर और प्रभावकारी बनाने के लिए ही पैनल बनाया गया है।

अधिकारियों को डीईए द्वारा तैयार की गई नियमावली यानी पीपीपी परियोजनाओं के लिए लेन-देन सलाहकार: पैनल के उपयोग के लिए नियमावली के बारे में और भी अधिक बताया गया। यह नियमावली दरअसल एक कदम दर कदम गाइड है जिसका उल्लेख परियोजना प्रायोजक अधिकारियों द्वारा किसी लेन-देन सलाहकार को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्‍न कदमों जैसे कि परियोजना संबंधी आवश्यकताओं को तय करना; असाइनमेंट के उद्देश्यों को परिभाषित करना, असाइनमेंट के लिए विचारार्थ विषयों को तय करना, पात्रता मानदंड को परिभाषित करना, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमुख कर्मियों की पहचान करना, आरएफपी प्रकाशित करना, इत्‍यादि के बारे में जानकारी दी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *