बिना सबूत मानहानिकारक मिथ्या खबरों के विरुद्ध करेंगे विधिक कार्यवाही —आर के पाण्डेय एडवोकेट
*बिना सबूत मानहानिकारक मिथ्या खबरों के विरुद्ध करेंगे विधिक कार्यवाही —आर के पाण्डेय एडवोकेट।*
*6 अखबार, कई वेब पोर्टल सहित भैरो सिंह राठौर व उनके सहयोगी रिपोर्टर्स पर ऐक्शन।रिकवरी व मानहानि का केस तथा सम्पत्ति जांच*
*नफीस खान*
प्रयागराज। बिना साक्ष्य मिथ्या, अनर्गल, मानहानिकारक खबरें चलाना अब अखबारों व वेब पोर्टल्स पर भारी पड़ सकता है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट इलाहाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने तथाकथित 6 अखबारों व अनेकों वेब पोर्टल्स के राजस्थान राज्य सम्पादक कलियास (राजस्थान) के भैरो सिंह राठौर सहित उनके सभी 6 अखबारों व पोर्टल्स तथा एक एनजीओ के विरुद्ध अनर्गल खबर चलाने वाले सभी अखबारों व वेब पोर्टल्स के विरुद्ध उच्च स्तरीय कानूनी कार्यवाही तय किया है।
जानकारी के अनुसार उपरोक्त भैरो सिंह राठौर एक एनजीओ द्वारा निर्धन बेसहारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हेतु बंनाने वाले शिक्षालय के चंदे की रकम लेकर फरार हो गया लेकिन जब संस्था ने उक्त रकम की मांग की तो भैरो सिंह राठौर ने चंदे की रकम वापस नही तथा उसने अपने कई रिपोर्टर्स के साथ मिलकर कई अखबार व वेब पोर्टल्स पर बिना सबूत के मिथ्या, मानहानिकारक खबरें चलाईं जिसकी जानकारी होने पर एनजीओ ने जरिये अधिवक्ता आर के पाण्डेय उपरोक्त भैरो सिंह राठौर व उसके रिपोर्टर्स साथियों व उससे जुड़े अखबारों, वेब पोर्टल्स एवं मिथ्या अनर्गल खबर चलाने वाले अखबारों व वेब पोर्टल्स के विरुद्ध बड़े लीगल ऐक्शन का प्लान बनाया है।
बता दें कि इसके पहले भी भैरो सिंह राठौर के विरुद्ध लीगल नोटिस के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई थी जिसके बाद भैरो सिंह राठौर ने सितम्बर 2021 का वक्त मांगा था परंतु सितम्बर के बाद भी उसने चंदे की रकम जमा नही की व अनर्गल, मिथ्या, मानहानिकारक खबरें चलाता रहा है।