नव वर्ष पर संस्था कार्यकर्ताओं ने बैठक कर जनसामान्य को गोद लेने की
*नव वर्ष पर संस्था कार्यकर्ताओं ने बैठक कर जनसामान्य को गोद लेने की*
*नफीस खान*
कानूनी प्रक्रिया अपनाने के प्रति जागरूक करने की ली शपथ
कानपुर नगर। 02 जनवरी 2021। आज संस्था द्वारा संचालित परियोजनाओं में चाइल्डलाइन कानपुर, रेलवे चाइल्डलाइन कानपुर सेन्ट्रल में कार्यरत स्टाफ के साथ बैठक कर जनसामान्य को गोद लेने की प्रक्रिया अपनाने के प्रति जागरूक करने की शपथ ली जिसमें चाइल्डलाइन कानपुर, रेलवे चाइल्डलाइन कानपुर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बैठक का आरम्भ संस्थाध्यक्ष कमलकान्त तिवारी ने किया। उन्होने बताया कि यदि किसी को कोई नवजात अथवा कोई बच्चा लावारिस मिलता है तो चाइल्डलाइन (1098) या पुलिस से सम्पर्क करना चाहिए या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जो कि कानूनी रूप से सही है। जो निसन्तान दम्पत्ति गोद लेना चाहते है वह सबसे पहले गोद लेने की प्रक्रिया समझने हेतु मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण ईकाई से सम्पर्क करें जिसके साथ ही भारत सरकार द्वारा बनायी गयी ‘‘केन्द्रिय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण’’ ूूूण्बंतंण्दपबण्पद में अपना आॅनलाइन पंजीकरण करायें।
बैठक के दौरान रेलवे चाइल्डलाइन कानपुर के समन्वयक गौरव सचान ने बताया कि पंजीकरण हेतु भावी दत्तक माता-पिता के द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि भावी दत्तक माता पिता का शादी का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, स्थाई व अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, भावी दत्तक माता पिता का मो0 न0 व ई-मेल आई0 डी0 आदि उपलब्ध कराना आवश्यक है जिसके साथ ही आवेदक की उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और विवाह के 02 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए।
साथ ही बैठक में मौजूद चाइल्डलाइन कानपुर के समन्वयक प्रतीक धवन ने बताया कि इसके उपरान्त भावी दत्तक ग्रहण माता पिता को वेंटिग नम्बर मिलता है और इसके उपरान्त कारा नई दिल्ली के रिकार्ड में गोद देने के लिए स्वतंत्र घोषित बच्चों को गोद देने के लिए निम्न चरण पूर्ण करने होते है
1. प्रथम चरण में परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक का विवरण कारा के बेवपोर्टल पर संस्था में प्रवेश के साथ 72 घण्टे के भीतर बालक को फोटो एवं विवरण अपलोड किया जाता है।
2. द्वितीय चरण में किशोर न्याय (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 के अनुसार 02 वर्ष तक 60 दिवस व 02 वर्ष से अधिक हेतु 120 दिवस के भीतर बाल कल्याण समिति गोद देने हेतु विधित रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है।
3. तृतीय चरण केन्द्रिय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा प्रमाण पत्र व समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर कारा नई दिल्ली के बेवपोर्टल पर पूर्व में पंजीकृत भावी दत्तक माता-पिता का मिलान बच्चे के साथ किया जाता है।
4. चैथे चरण में केन्द्रिय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा चयनित भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक का चयन और स्वीकार किया जाता है।
5. पांचवे चरण में भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक को स्वीकार करने के उपरान्त संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण समिति की बैठक की जाती है जिस बैठक हेतु मा0 जिला प्रोबेशन अधिकारी कानपुर नगर को सूचित कर प्रोबेशन कार्यालय नामित अधिकारी के साथ अन्य 03 सदस्य चिकित्सक, अधीक्षिका/सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्था प्रतिनिधि के साथ बैठक की जाती है और भावी दत्तक माता पिता के समस्त दस्तववेजों का अवलोकन करके भावी दत्तक माता पिता को दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण हेतु सुपुर्द किया जाता हैं।
बैठक के अंत में मौजूद सभी उपस्थित लोगो का आभारर प्रकट किया गया । बैठक में मुख्य रूप से संस्थाध्यक्ष कमलकान्त तिवारी, चाइल्डलाइन कानपुर के समन्वयक प्रतीक धवन, अंजु वर्मा, आलोक चन्द्र वाजपेयी, विशाल वर्मा, अमन पाण्डेय, सुचि अवस्थी, प्रदीप पाण्डेय, रेलवे चाइल्डलाइन कानपुर के समन्वयक गौरव सचान, काउंसलर मंजु लाता दुबे, ,संगीता सचान, रीता सचान, अमिता तिवारी, नारायण दत्त त्रिपाठी, उमाशंकर, प्रदीप पाठक, ओम प्रकाश उपस्थित रहे।
कमलकान्त तिवारी
अध्यक्ष
सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी