खनन और ओवरलोड वाहनों पर लगाएं पूर्णतः रोक- डीएम

खनन और ओवरलोड वाहनों पर लगाएं पूर्णतः रोक- डीएम

*वैध एम एम 11 के बग़ैर खनन बैरियर से पास न हों वाहन- डीएम*

जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने कबरई खनन क्षेत्र के पहरा व कुम्हडोरा में संचालित खनन चेकपोस्ट/ खनिज बैरियर तथा वहां के क्षेत्र में संचालित क्रशर व खदानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने खनिज बैरियर पर मौजूद कर्मचारियों को निर्देश दिया कि बैरियर से खनिजों का अवैध परिवहन कदापि न हो और बिना एम एम 11 चेक किये वाहन पास न किये जायें।उन्होंने मौके पर मौजूद खनिज अधिकारी शैलेन्द्र सिंह व खनन निरीक्षक ईश्वर चंद्र को सख़्त निर्देश दिए कि कि खनिज चेकपोस्ट पर किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और विभागीय कर्मचारी 24 घण्टे पास होने वाले ट्रकों पर पैनी नज़र रखें।उन्होंने कहा कि बिना एम एम 11 के ट्रक चालकों से पूछताछ की जाए तथा जिस क्रशर से गिट्टी और बोल्डर का उठान हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाही की जाए।
इस अवसर पर उन्होंने खनन पट्टाधारकों व क्रशर संचालकों को चेताते हुए कहा कि वे उच्च/ उच्चतम न्यायालय, एनजीटी और शासन के खनन सम्बन्धी नियमों/ आदेशों का उल्लंघन कदापि न करें अन्यथा सम्बन्धित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाही अमल में लायी जाएगी।उन्होंने कहा कि मजदूरों हेतु खनन परिक्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतेज़ाम करें और विस्फोटक मानक अनुरूप ही इस्तेमाल हो।यह भी कहा कि सभी पट्टाधारक आवश्यक रूप से खनन परिक्षेत्र में फलदार और छायादार वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें ताकि खनन द्वारा हो रही प्राकृतिक क्षति की कुछ भरपाई की जा सके।उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करायें कि स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर और पट्टा अवधि समाप्त होने के उपरांत खनन किसी भी कीमत पर न हो।
उन्होंने कहा कि सभी पट्टा धारक और क्रशर संचालक उनके यहां कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण अवश्य कराएं ताकि श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

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