निर्वाचन अधिकारी कानपुर नगर गौशाला सोसाइटी अपर मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु घोषणा की

*निर्वाचन अधिकारी कानपुर नगर गौशाला सोसाइटी अपर मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु घोषणा की*

*नफीस खान*
निर्वाचन अधिकारी, कानपुर गौशाला सोसाइटी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) कानपुर देहात ने बताया है कि कानपुर गौशाला सोसाइटी जनरलगंज कानपुर की प्रबन्ध समिति के निर्वाचन हेतु घोषणा की जा चुकी है, निर्वाचन प्रक्रिया निम्नलिखित नियमों के अनुसार संचालित होगी।
उन्होंने बताया कि संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार सभापति-01, उप सभापति-04, महामंत्री-01, मंत्री-02, कोषाध्यक्ष-01 व सदस्य कार्यकारिणी-16 पदों का निवार्चन होगा। पदाधिकारियों का नामांकन पत्र रू0-10000/- व कार्यकारिणी सदस्यों का नामांकन पत्र रू०-8000/- नकद जमा करके कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) कानपुर देहात के न्यायालय कक्ष से क्रय किया जा सकता है। नामांकन पत्र प्रत्याशी द्वारा स्वयं अपना पहिचान पत्र व आधार कार्ड प्रस्तुत कर क्रय किया जा सकेगा। प्रत्याशी के अतिरिक्त किसी अन्य को नामांकन पत्र देय नहीं होगा। नामांकन पत्र वापस लेने व नामांकन पत्र में सुधार का कार्य प्रत्याशी द्वारा स्वयं किया जा सकेगा। नामांकन पत्र वापस लेने पर नामांकन की धनराशि वापस कर दी जायेगी। प्रत्याशी उपरोक्त्त बिन्दु-01 में अंकित पदों पर नामांकन कर सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य पद के नामांकन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की अन्तिम सूची जारी होने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। मतदान सदस्यों द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा सदस्यों को पी0आर0ओ0एक्स0बाई0 के माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के दौरान किसी भी शिकायत/आपत्ति के सम्बन्ध में अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) कानपुर देहात का निर्णय अन्तिम होगा। अपरिहार्य कारणों के उत्पन्न होने पर निर्वाचन कार्यक्रम में यथोचित संसोधन/परिर्वतन करने का अधिकार अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) कानपुर देहात को निहित होगा।
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