दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रथम बार पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाकिल उपलब्ध करायी जायेगी
*दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रथम बार पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाकिल उपलब्ध करायी जायेगी।*
*नफीस खान*
श्री अखिलेश बाजपेयी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रथम बार पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु आनलाइन फार्म वेब पोर्टल पर प्रदर्शित प्रारूप-पत्र पर आमंत्रित किये जा रहे है। इस हेतु नियमावली भी प्रख्यापित हो गयी है। जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्रायसाकिल की वास्तविक मूल्य या अधिकतम रू0 25 हजार का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को किया जायेगा यदि मोटराइज्ड गाडी की कीमत रू0 25 हजार से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था दिव्यांगजन को स्वयं करनी होगी जिसकी भरपाई मा० सांसद निधि, मा0 विधायक या सी0एस0आर0 फण्ड से करानी होगी। मोटराइज्ड ट्रायसाकिल प्राप्त करने की पात्रता है कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से गाडी का संचालन करने में सक्षम हो, 16 वर्ष या उससे अधिक दिव्यांगजन की आयु हो। दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय रू0 1,80,000.00 से अधिक न हो तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिव्यांगजन जिसके द्वारा आवेदन किया जायेगा उसे पूर्व मे भारत सरकार/स्थानीय निकाय/मा० सांसद निधि/मा0 विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकारद्वारा अनुदानित स्त्रोतो से उसे मोटराइज्ड ट्रायसाकिल प्राप्त न हुयी हो। दिव्यांगजन के पास यूनिक डिसएबिलिटी आईडैन्टिटी कार्ड (यू0डी0आई0डी0) या आधार कार्ड होना चाहिए। मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल के चयन मे हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि सभी पात्र दिव्यांगजन अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित आनलाइन वेबसाईट hwd.uphq.in पर प्रदर्शित हो रहे प्रारूप-पत्र पर भरकर अभिलेखों सहित तत्काल आवेदन करें, ताकि उन्हें नियमानुसार इस योजना से लाभान्वित कराया जा सके।
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