सरकारी स्टॉक ‘3.96 प्रतिशत 2022′ की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम),‘सरकारी स्टॉक 5.15 प्रतिशत, 2025′, ‘5.85 प्रतिशत सरकारी स्‍टॉक 2030’ और ‘नए सरकारी स्‍टॉक 2061’ के लिए नीलामी,

सरकारी स्टॉक ‘3.96 प्रतिशत 2022′ की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम),‘सरकारी स्टॉक 5.15 प्रतिशत, 2025′, ‘5.85 प्रतिशत सरकारी स्‍टॉक 2030’ और ‘नए सरकारी स्‍टॉक 2061’ के लिए नीलामी,

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘3.96 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’, (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’, (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए 5.85% नए सरकारी स्टॉक, 2030 और (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘नए सरकारी स्टॉक 2061’ की ब्रिकी (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त प्रतिभूतियों में से प्रत्‍येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा।ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 18 फरवरी, 2021 (गुरुवारको विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।

स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 18 फरवरी, 2021 (गुरुवारको प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नीलामियों के परिणाम की घोषणा 18 फरवरी, 2021 (गुरुवारको की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 22 फरवरी, 2021(सोमवार) को किया जाएगा।

ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।

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