बलात्कार के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 20000/-रु0 का अर्थदण्ड

*बलात्कार के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 20000/-रु0 का अर्थदण्ड*

आज दिनाँक 31.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोगो में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने के क्रम में थाना कुलपहाड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1596/08 धारा 376 भादवि व 3(2)5 Sc/St Act, विशेष वाद सं0 29/09 में नामित अभियुक्त अरुण मिश्र पुत्र सेवक मिश्र नि0ग्राम रिखवाहा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के विरुद्ध विवेचक/पैरोकार द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है ।

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नेटवर्क टाइम्स न्यूज़
विजय साहू (ब्यूरो प्रमुख)

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