नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों के लिए संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों के लिए संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सौर प्रणालीउपकरण और घटक सामान आदेश, 2025 को अधिसूचित किया है। यह मौजूदा सौर फोटोवोल्टिक्स, सिस्टम, उपकरण और घटक सामान (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2017 की जगह लेगा। इस संशोधित आदेश को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 के तहत 27.01.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और यह प्रकाशन की तारीख से 180 दिनों के बाद लागू होगा। यह आदेश सौर पीवी मॉड्यूल, सौर पीवी अनुप्रयोगों और स्टोरेज बैटरियों में उपयोग किए जाने वाले इनवर्टर को कवर करता है।

यह संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (अर्थात, क्‍यूसीओ, 2025) को सभी संबंधित हितधारकों अर्थात सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माताओं, इन्वर्टर निर्माताओं, स्टोरेज बैटरी निर्माताओं, उत्पादों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ 24 महीने से अधिक समय तक उचित परामर्श के बाद मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशन से 60 दिन पहले डब्‍ल्‍यूटीओ-टीबीटी (व्यापार में तकनीकी बाधा) वेबसाइट (https://www.epingalert.org/) पर मसौदा अधिसूचना अपलोड करके विश्व व्यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) के सदस्य देशों से भी टिप्पणियाँ मांगी गई थीं।

संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश टिकाऊ ऊर्जा विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और कुशल सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) उत्पादों को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। संशोधन का उद्देश्य उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करना है

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