लूट के दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 6000 रुपये का अर्थदंड
लूट के दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 6000 रुपये का अर्थदंड
महोबा। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “Operation Conviction” अभियान के तहत महोबा पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2014 में थाना कोतवाली नगर महोबा में दर्ज लूट के एक मामले में प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के चलते अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 6000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण
यह मामला थाना कोतवाली नगर महोबा में वर्ष 2014 में मुकदमा संख्या 753/2014, धारा 392/342 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्तों के नाम निम्न हैं:
1. अखिलेश तिवारी पुत्र स्व. भगवानदास, निवासी ग्राम गुढा खुर्द, लवकुशनगर, जनपद छतरपुर (मध्य प्रदेश)।
2. कल्लू पुत्र संतोष सिंह, निवासी ग्राम सिचौरा, थाना कबरई, जनपद महोबा।
अभियोजन की भूमिका
अभियोजन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र और मुख्य आरक्षी प्रेमबाबू द्विवेदी ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, महोबा ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई।
पुलिस का बयान
महोबा पुलिस ने इस निर्णय को जनता में कानून के प्रति भरोसा मजबूत करने वाला बताया। पुलिस ने कहा कि “Operation Conviction” अभियान के तहत इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाइयां अपराधियों को सजा दिलाने में मददगार साबित हो रही हैं।
समाज को संदेश
यह फैसला न्यायपालिका और पुलिस के संयुक्त प्रयासों का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और अपराध करने वालों को सजा अवश्य मिलेगी।
रिपोर्ट: महोबा प्रवीण कुमार