कोडीन युक्त कफ सीरप का ब्योरा नही देने पर मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निरस्त होंगे साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा यह आदेश उप्र शासन द्वारा दिया गया है

महोबा जनपद के अंतर्गत
कोडीन युक्त कफ सीरप का ब्योरा नही देने पर मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निरस्त होंगे साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा यह आदेश उप्र शासन द्वारा दिया गया है

कोडीन युक सीरप की अवेध बिक्री पर रोक ब नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश दिया है जिलाधिकारी महोबा के निर्देशन में औषधि निरीक्षक आशुतोष चौबे ने जिले के औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है की प्रदेश से बाहर से क्रय किए जा रहे कोडीन युक्त सीरप की बिक्री तब तक नही कर पायेगा जब तक साप्ताहिक रूप से विभाग को ब्योरा उपलब्ध नही करा देते।
जो भी विक्रय प्रतिष्ठान बिल और बिक्री का ब्योरा देने में असमर्थ रहेगा उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा साथ में अभियोजन की करवाई भी की जाएगी

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