थाना कबरई पुलिस व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप “नाबालिग से दुष्कर्म” की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों मे से प्रत्येक को 20 वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा

*थाना कबरई पुलिस व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप “नाबालिग से दुष्कर्म” की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों मे से प्रत्येक को 20 वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा।*

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.01.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वारा “नाबालिग से दुष्कर्म” के अभियोग में 02 आरोपी अभियुक्तों को दण्डित किया गया है।
*विवरण निम्नवत हैः-*
थाना कबरई में पंजीकृत मु.अ.सं. 171/19 धारा 363/366/376(द) भादवि व 4 पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त क्रमशः 1. पप्पू पुत्र मूलचन्द्र अहिरवार निवासी ग्राम बीला उत्तर थाना कबरई जनपद महोबा 2. हरिकिशन पुत्र घसीटा श्रीवास निवासी मुहल्ला गांधी नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा में से प्रत्येक को 20 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

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