हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माने की हुई सजा
प्रवीण कुमार ब्यूरो प्रमुख नेटवर्क टाइम्स
*हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माने की हुई सजा।*
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.01.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोबा द्वारा हत्यारोपी अभियुक्त को सम्बन्धित अभियोग में दोषसिद्ध घोषित करते हुए आजीवन कारावास व 05 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*विवरण निम्नवत है:-*
थाना श्रीनगर, में पंजीकृत मु०अ०सं० 107/2021 धारा 302 भादवि से सम्बंधित हत्यारोपी अभियुक्त किशोरी पुत्र छुन्नइया अहिरवार निवासी- ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा।