नाबालिग से दुष्कर्म” की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा
*“नाबालिग से दुष्कर्म” की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा।*
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 05.10.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.) द्वारा “नाबालिग से दुष्कर्म” के अभियोग में आरोपी 02 नफर अभियुक्तों को दण्डित किया गया है।
*विवरण निम्नवत हैः-*
थाना कबरई में पंजीकृत मु.अ.सं. 211/2019 धारा 363/366/376 भादवि व 6 पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त क्रमशः 1. बाबूलाल पुत्र दयाराम अहिरवार निवासी ग्राम-रामूपुरा थाना लौड़ी, जनपद छतरपुर(म.प्र.) हाल पता- ग्राम रतौली, थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा। 2.संजय पुत्र नृपत अहिरवार निवासी ग्राम सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा को *20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* कराया गया है।